अपराध व एसिड हमले से पीड़ित एकल निराश्रित महिला या जिन एकल महिलाओं के बच्चे अविवाहित या अव्यस्क हों
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उत्तराखंड
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत पात्रता यह रखी गयी है : पात्र महिला प्रदेश की मूल या स्थायी निवासी होनी चाहिए, एकल निराश्रित महिला, आयु 21 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, विधवा, परित्यक्ता, किन्नर, अपराध व एसिड हमले से पीड़ित एकल निराश्रित महिला या जिन एकल महिलाओं के बच्चे अविवाहित या अव्यस्क हों
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत पात्रता यह रखी गयी है : पात्र महिला प्रदेश की मूल या…
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