नकल विरोधी कानून :दूसरी बार दोषी पाए जाने पर: 10 वर्ष की कैद + न्यूनतम ₹10 लाख का जुर्माना ऐसे अभ्यर्थियों को 10 वर्षों तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने से प्रतिबंध

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